कृषि और उद्यानिकी विभाग किसानों की आय में वृद्धि और उन्नत किस्मों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का समर्थन कर रहा है. राज्य सरकार इजराइल के मॉडल पर
आधारित हाई-टेक पॉली हाउस और आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों को लागू कर रही है. इस योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस और शेड नेट हाउस जैसी तकनीकों से लैस किया जा रहा है,
जिससे वे सभी मौसमों में उत्पादन कर सकेंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे. पॉली हाउस पर किसानों को मिलेगी 95% तक सब्सिडी. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि
किसानों को इन नई तकनीकों को अपनाने में कोई रुकावट न आए. योजना के तहत, किसानों को पॉली हाउस के निर्माण पर 95 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें केवल 5 प्रतिशत राशि अपनी जेब से खर्च करनी होगी. इससे न सिर्फ उनकी खेती के तरीके आधुनिक होंगे, बल्कि उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
किसान को आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे:
आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट
सिंचाई स्रोत का प्रमाण
लघु और सीमांत किसान के लिए संबंधित प्रमाण पत्र
इसके अलावा, आवेदन के दौरान किसान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास कृषि योग्य भूमि और सिंचाई का स्रोत हो.
पॉली हाउस सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सरकार की पॉली हाउस योजना के तहत किसानों को 95% तक की सब्सिडी दी जाती है. इच्छुक किसान नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके योजना का लाभ उठा सकते हैं:
स्टेप 1: पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले किसान राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं.
स्टेप 2: लॉगिन/रजिस्ट्रेशन करें
यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉगिन करें. नहीं तो “नया पंजीकरण” पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन करें.
स्टेप 3: योजना का चयन करें
डैशबोर्ड पर जाकर “योजनाएं” विकल्प चुनें और “संरक्षित खेती (पॉली हाउस)” से संबंधित योजना पर क्लिक करें.
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई जानकारी जैसे – नाम, पता, जमीन का विवरण, सिंचाई स्रोत आदि भरें.
स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करें
आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जमाबंदी नकल, पानी व मिट्टी जांच रिपोर्ट, सिंचाई प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें.
स्टेप 6: सबमिट करें
सभी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें. आवेदन की रसीद डाउनलोड कर लें.